दोपहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित


उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्रा ने एक आदेश जारी कर उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार के दो पहिया ,तीन पहिया एवम चार पहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है ।यह प्रतिबंध आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति खाद्य सामग्री ,ग्रोसरी सब्जी चिकित्सा सामग्री, दूध आदि के लिए घर पहुंच सेवा हेतु लगाए गए वाहनों और इन सामग्रियों के उत्पादन, परिवहन एवं वितरण में प्रयुक्त वाहनों तथा ड्यूटी पर तैनात शासकीय एवं पुलिस अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा .



इसी तरह पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए दूध डेयरी तथा मिल्क पार्लर के लिए प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलने का समय तय किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


इस आदेश से प्रेस को छूट रहेगी वे अपने आई डी के साथ वाहन से जा सकेंगे । - कलेक्टर